New Pension System unified pension scheme
नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में आवेदन करने की अंतिम तिथि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारी 30 सितंबर तक इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी। सरकार ने दूसरी बार समयसीमा को बढ़ाया है। सरकार की ओर से दूसरी बार इस समयसीमा को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न हितधारकों से यह समयसीमा आगे बढ़ाने का अनुरोध मिला था।
गौरतलब है कि एकीकृत पेंशन योजना इस साल एक अप्रैल से लागू हुई है। इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल मौजूदा कर्मचारी और एक अप्रैल के बाद नियुक्त होने वाले कर्मी दोनों ही अपना सकते हैं। यूपीएस में सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में औसत मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन की गारंटी मिलेगी, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक सेवा की हो। कर्मचारी वेबसाइट (https://npscra.nsdl.co.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एक योजना चुन पाएंगे
सरकार ने वर्तमान व नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों से से किसी एक को चुनने के विकल्प खुले रखे हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा कि वे एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनें। या बिना यूपीएस विकल्प के एनपीएस को जारी रखें। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।