UP Teachers Transfer: तारीख हुई फाइनल, IAS-IPS के बाद यूपी में टीचर्स का होगा तबादला
UP Teachers Transfer
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के जिले के भीतर व जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सत्यापन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। पिछले एक वर्ष से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है।
बीते 22 अप्रैल तक शिक्षकों से आनलाइन आवेदन लिए गए थे और 23 अप्रैल को आवेदन फार्म का प्रिंटआउट सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में जमा कराया गया था।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी के मुताबिक एक जिले से दूसरे जिले में यानी अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के फार्मों की बीएसए द्वारा जांच शुक्रवार से शुरू की गई और 28 अप्रैल तक चलेगी। 29 अप्रैल से तीन मई तक जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इन आवेदन फार्मों की जांच की जाएगी।
पांच मई से 15 मई तक अध्यापक अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आपस में आनलाइन सहमति देंगे यानी वह अपना पेयर बना सकेंगे। शिक्षकों का आनलाइन स्थानांतरण आदेश 20 मई को जारी किया जाएगा। ग्रीष्मावकाश यानी 20 मई से 15 जून तक इन्हें स्थानांतरित जिले के विद्यालय में कार्यभार संभालने के लिए कार्यमुक्त किया जाएगा।
फार्मों की जांच शुरू
उधर दूसरी ओर अंत:जनपदीय यानी जिले के भीतर ही एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के फार्मों की जांच शुक्रवार से शुरू कर दिया गया और यह 28 अप्रैल तक चलेगा। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इसकी जांच 29 अप्रैल से तीन मई तक की जाएगी।
अध्यापक आपसी सहमति से जिले के भीतर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आनलाइन सहमति यानी वह 19 मई से 31 मई तक पेयर बना सकेंगे। तीन जून को इनके स्थानांतरण का आदेश जारी होगा और ग्रीष्मावकाश में यह शिक्षक भी दूसरे विद्यालय में अपना कार्यभार संभालेंगे।
जिससे विद्यालय खुलने पर पठन-पाठन प्रभावित नहीं होगा। मालूम हो कि बीते वर्ष पारस्परिक स्थानांतरण नहीं हो सके थे। उससे पूर्व शैक्षिक सत्र वर्ष 2023-24 में हुए स्थानांतरण में 23,690 शिक्षकों का जिले के अंदर और 2,403 अध्यापकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण हुआ था।
ट्रांसफर के नियम
शिक्षकों का एक प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से दूसरे प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर, एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक दूसरे प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा।
शिक्षकों का विषय एक समान होना आवश्यक है। सभी जिलों में स्थानांतरण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र (डायट) के प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उप्र बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
UP Teachers Transfer: तारीख हुई फाइनल, IAS-IPS के बाद यूपी में टीचर्स का होगा तबादला
UP Teachers Transfer
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के जिले के भीतर व जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सत्यापन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। पिछले एक वर्ष से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है।
बीते 22 अप्रैल तक शिक्षकों से आनलाइन आवेदन लिए गए थे और 23 अप्रैल को आवेदन फार्म का प्रिंटआउट सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में जमा कराया गया था।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी के मुताबिक एक जिले से दूसरे जिले में यानी अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के फार्मों की बीएसए द्वारा जांच शुक्रवार से शुरू की गई और 28 अप्रैल तक चलेगी। 29 अप्रैल से तीन मई तक जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इन आवेदन फार्मों की जांच की जाएगी।
पांच मई से 15 मई तक अध्यापक अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आपस में आनलाइन सहमति देंगे यानी वह अपना पेयर बना सकेंगे। शिक्षकों का आनलाइन स्थानांतरण आदेश 20 मई को जारी किया जाएगा। ग्रीष्मावकाश यानी 20 मई से 15 जून तक इन्हें स्थानांतरित जिले के विद्यालय में कार्यभार संभालने के लिए कार्यमुक्त किया जाएगा।
फार्मों की जांच शुरू
उधर दूसरी ओर अंत:जनपदीय यानी जिले के भीतर ही एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के फार्मों की जांच शुक्रवार से शुरू कर दिया गया और यह 28 अप्रैल तक चलेगा। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इसकी जांच 29 अप्रैल से तीन मई तक की जाएगी।
अध्यापक आपसी सहमति से जिले के भीतर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आनलाइन सहमति यानी वह 19 मई से 31 मई तक पेयर बना सकेंगे। तीन जून को इनके स्थानांतरण का आदेश जारी होगा और ग्रीष्मावकाश में यह शिक्षक भी दूसरे विद्यालय में अपना कार्यभार संभालेंगे।
जिससे विद्यालय खुलने पर पठन-पाठन प्रभावित नहीं होगा। मालूम हो कि बीते वर्ष पारस्परिक स्थानांतरण नहीं हो सके थे। उससे पूर्व शैक्षिक सत्र वर्ष 2023-24 में हुए स्थानांतरण में 23,690 शिक्षकों का जिले के अंदर और 2,403 अध्यापकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण हुआ था।
ट्रांसफर के नियम
शिक्षकों का एक प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से दूसरे प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर, एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक दूसरे प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा।
शिक्षकों का विषय एक समान होना आवश्यक है। सभी जिलों में स्थानांतरण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र (डायट) के प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उप्र बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।