UP सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका! 1 फरवरी 2026 तक नहीं किया ये काम, तो रुक जाएगी पदोन्नति
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर समय-समय पर दर्ज कराना होगा।
यह आदेश कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के अंतर्गत दिया गया है।
आदेश की मुख्य बातें
सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, जिनमें राज्य शासन के स्वायत्त संस्थान, निगम और उपक्रमों के कर्मचारी भी शामिल हैं, को अपनी संपत्ति का विवरण 31 दिसंबर 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा। पोर्टल पर संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा 1 जनवरी 2026 से सक्रिय हो जाएगी। यदि किसी कर्मचारी ने 1 फरवरी 2026 तक पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया, तो उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।
नियम का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी आचरण नियमावली, 1999 के तहत होगी। जिन विभागों या कर्मियों को पहले से संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने के लिए छूट दी गई थी, वह छूट अगले आदेश तक जारी रहेगी।
आदेश का उद्देश्य
सरकार का यह कदम पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति की सही जानकारी मिलेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह व्यवस्था राज्य में बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करेगी।
किसे यह आदेश लागू होगा?
यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, स्वायत्त संस्थान, निगम, उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू होगा। साथ ही विभिन्न विभागों के मुख्य सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, लोक सेवा आयोग के सचिव आदि सभी संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी यह आदेश कर्मचारियों के लिए जिम्मेदारी का नया आयाम है। सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर समय पर दर्ज कराएं ताकि वे सरकारी नियमों का पालन करते हुए अपने पदोन्नति और अन्य प्रशासनिक फायदों का लाभ उठा सकें। यह कदम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
