यूपी में स्कूलों के विलय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला
HC SCHOOL MERGING ORDER
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीएसए के तहत आने वाले स्कूलों के विलय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की खंडपीठ ने ज्योति राजपूत की याचिका पर दिया।
न्यायालय ने कहा कि इस विषय पर 7 जुलाई को एकल पीठ द्वारा निर्णय दिया जा चुका है जिसमें विलय के उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, वर्तमान जनहित याचिका में एकल पीठ के 7 जुलाई के उक्त निर्णय का कोई जिक्र नहीं है लेहाआज़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट रुल्स के प्रावधानों के तहत उक्त जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।