तगड़ी पेंशन पाने का मौका: सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर; जानें कौन कर सकता है यूपीएस के तहत अतिरिक्त लाभ के लिए दावा
तगड़ी पेंशन पाने का मौका: केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहक जो 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं या उनके पति/पत्नी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यह पहले से दावा किए गए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लाभों के अतिरिक्त है।
जानें योजना का पूरा डिटे
पीटीआई के अनुसार इस योजना के अनुसार, यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए अंतिम मूल वेतन और उस पर महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से के बराबर एकमुश्त भुगतान (एकमुश्त) मिलेगा। वहीं मासिक टॉप-अप राशि की गणना स्वीकार्य यूपीएस भुगतान और महंगाई राहत (डीआर) में से एनपीएस के तहत प्रतिनिधि वार्षिकी राशि को घटाकर की जाती है। इसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लागू पीपीएफ दरों के अनुसार साधारण ब्याज के साथ बकाया भी दिया जाएगा।
दावा करने की लास्ट डेट 30 जून 2025
इसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों या उनके जीवनसाथी द्वारा दावा करने की अंतिम डेट 30 जून, 2025 है। वित्त मंत्रालय ने जनवरी में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अधिसूचित किया, जो सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन का वादा करती है।
जानें किन पर लागू होता है यूपीएस
पीटीआई के अनुसार यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो यह विकल्प चुनते हैं। अधिसूचना के अनुसार, पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जो एनपीएस के तहत बाजार रिटर्न से जुड़े भुगतान के खिलाफ 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन होगी। अधिसूचना ने 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प प्रदान किया, जो 1 जनवरी, 2004 को लागू हुआ।