एडेड जूनियर हाईस्कूलों की भर्ती के आवेदन 15 नवंबर से
सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चार साल बाद पूरी होगी। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का विज्ञापन जारी कर दिया।
अभ्यर्थियों से वेबसाइट www.basiceducation.up.gov.in पर आवेदन 15 नवंबर से पांच दिसंबर तक लिए जाएंगे। वेबसाइट पर आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशा-निर्देश, समय सारिणी एवं अन्य विवरण अपलोड किए जाएंगे। इसी के साथ लिखित परीक्षा में सफल 43 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चार साल से चला आ रहा इंतजार भी पूरा हो गया। शासन के संयुक्त सचिव (बेसिक शिक्षा अनुभाग) वेद प्रकाश राय ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को 19 सितंबर को भेजे पत्र में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त (जूनियर हाईस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियमावली-1978, (सातवां संशोधन) नियमावली-2019 में दी गई व्यवस्था एवं वर्तमान आरक्षण नियमों का पालन करते हुए तथा सभी विधिक पहलुओं का परीक्षण कर नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।
इस भर्ती के लिए 17 अक्तूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए याचिकाएं कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल 2022 को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों के मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गई थीं। इस पर पुनर्मूल्यांकन करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने छह सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया था। इसमें सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित 271071 अभ्यर्थियों में से 42066 जबकि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1544 को सफल घोषित किया गया था। इस भर्ती में स्कूल स्तर पर लगेगा आरक्षण बेसिक शिक्षा विभाग ने इस भर्ती में स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। एक जनवरी 2020 को जारी भर्ती के शासनादेश में आरक्षण का जिक्र नहीं था। अफसरों ने विधिक राय लेने के बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती की तरह ही एडेड जूनियर हाईस्कूलों में भी विद्यालय स्तर पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। प्रधानाध्यापक का एक पद होने के कारण आरक्षण लागू नहीं होगा। सहायक अध्यापक के लिए स्कूल को इकाई मानते हुए यदि पांच पद हैं तो तीन अनारक्षित और एक-एक ओबीसी व एससी के लिए होंगे। उदाहरण के लिए किसी स्कूल में शिक्षकों के पांच पद स्वीकृत हैं और उसके सापेक्ष तीन अनारक्षित वर्ग के शिक्षक कार्यरत हैं तो रिक्त दो पदों में से एक पर ओबीसी और एक पर एससी अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी।
