29334 भर्ती में काउंसिलिंग करवाने वालों के चयन की उम्मीद Math Science Vacancy

Imran Khan
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29334 भर्ती में काउंसिलिंग करवाने वालों के चयन की उम्मीद

प्रयागराज। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसिलिंग करवाने के बावजूद भटक रहे अभ्यर्थियों के चयन की उम्मीद जगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को आदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2019 से पूर्व याचिकाएं कर चुके और मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को तीन महीने में नियुक्ति दी जाए।


इस आदेश के बाद से उन अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है जो 11 जुलाई 2013 को जारी विज्ञापन के आधार पर चयन की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। अभ्यर्थी आलोक चौधरी और मनोज कुमार के अनुसार जनवरी-फरवरी 2015 तक सात राउंड की काउंसिलिंग के बाद टीईटी में 82 अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की आठवें राउंड की काउंसिलिंग कराई गई थी और जनवरी-फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इस बीच पूर्व में काउंसिलिंग करा चुके, लेकिन ज्वाइनिंग से वंचित अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अंतिम अवसर मिला।

उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी कि सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं की तो हाईकोर्ट ने दो महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार ने हाईकोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुर्नविचार याचिकाएं दायर की लेकिन दोनों खारिज हो गईं। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती न होने पर अवमानना याचिका दाखिल कर दी। इससे बचने के लिए सरकार ने मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील की। सुप्रीम कोर्ट में छह साल लड़ाई के बाद नियुक्ति की उम्मीद जगी है।


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